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Ludhiana,लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिव मोहन गर्ग Additional Sessions Judge Shiv Mohan Garg की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में समराला के रामा मंडी निवासी रोहित सहोता को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 8 मार्च 2023 को समराला थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने सहोता पर शादी का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
उसने बताया कि वह आरोपी को जानती थी और उनके शारीरिक संबंधों के परिणामस्वरूप उसने दो बच्चों को जन्म दिया है। अपने वादों के बावजूद आरोपी ने उससे शादी नहीं की और अपनी प्रतिबद्धता से मुकर गया। आरोपी द्वारा अपने वादों को पूरा करने से इनकार करने पर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। अदालत में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। हालांकि, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे दोषी पाया और कड़ी सजा सुनाई।
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Payal
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