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पंजाब Punjab : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, धर्मेंद्र पॉल सिंगला की अदालत ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भूषण आशु को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामले के सिलसिले में पांच और दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
आशु को 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर ईडी कार्यालय में पेश होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। कहा गया था कि उन्होंने पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया। उन्हें 2 अगस्त को अदालत में पेश किया गया और ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। आज उन्हें अदालत में लाया गया और ईडी ने उनकी रिमांड को सात दिन बढ़ाने की मांग की। हालांकि, अदालत ने रिमांड को 12 अगस्त तक बढ़ा दिया।
आशु के वकील मंदीप सचदेव और मेहर सचदेव ने ईडी के वकील अजय पठानिया के साथ दो घंटे से अधिक समय तक बहस की। उन्होंने कहा कि आशु की गिरफ्तारी अवैध है और पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने जमानत पर या अन्यथा उनकी रिहाई की मांग की।
ईडी के वकील ने कहा कि मामला महत्वपूर्ण चरण में है और और सबूत जुटाए जाने हैं। इसलिए उनकी रिमांड सात दिन के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने रिमांड पांच दिन के लिए बढ़ा दी।
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Renuka Sahu
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