पंजाब

Ludhiana: 8 सड़कें ‘नो टॉलरेंस जोन’ घोषित, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

Ratna Netam
3 May 2025 6:05 PM IST
Ludhiana: 8 सड़कें ‘नो टॉलरेंस जोन’ घोषित, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
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Ludhiana.लुधियाना: लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट ने आज आठ सड़कों को 'नो-टॉलरेंस रोड' घोषित किया है, जहां दुकानदारों या सड़क किनारे विक्रेताओं द्वारा किसी भी तरह का यातायात उल्लंघन या अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। लुधियाना ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम के साथ मिलकर सुबह से देर शाम तक इन सड़कों पर तैनात रहेगी ताकि यातायात प्रवाह सुचारू रहे और यात्रियों को बिना किसी यातायात बाधा के सुगम यात्रा का आनंद मिले। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने डीसीपी (कानून और व्यवस्था) परमिंदर सिंह भंडाल, अतिरिक्त डीसीपी (यातायात) गुरप्रीत पुरेवाल, एसीपी (यातायात) जतिन बंसल और गुरप्रीत सिंह और बड़ी संख्या में यातायात पुलिस और एमसी कर्मचारियों के साथ दंडी स्वामी चौक पर जनता की मौजूदगी में इस पहल की आधिकारिक घोषणा की। द ट्रिब्यून से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि पहले चरण में आठ सड़कों को नो-टॉलरेंस रोड घोषित किया गया है। इनमें फील्ड गंज रोड जगराओं पुल से सिविल अस्पताल दोनों तरफ, राहों रोड, जोधेवाल चौक से जागीरपुर रोड कट, भामियां रोड न्यू ओंकार विहार कट से भामियां कॉलोनी कट, चंडीगढ़ रोड सरकारी हाई स्कूल मुंडियां कट से 33 फुट रोड सब्जी मंडी तक, चिमनी रोड, नहर पुल, पखोवाल, इनडोर स्टेडियम दोनों तरफ, आतम पार्क से लिब्रा कट, दुगरी रोड दोनों तरफ तथा दंडी स्वामी चौक से डीएमसी अस्पताल कट शामिल हैं।
इन आठ सड़कों पर लंबे समय से यातायात प्रबंधन एक मुद्दा था, जिन्हें पहले चरण में चुना गया था तथा इसके उचित कार्यान्वयन के बाद अगली आठ सड़कों का चयन किया जाएगा। इन सड़कों पर एंबुलेंस तथा स्कूली वाहन लंबे समय तक फंसे रहते थे तथा अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में यात्रियों को भी अव्यवस्था का सामना करना पड़ता था। पुलिस आयुक्त ने कहा, "आज से एक महीने तक पुलिस इन सड़कों पर नजर रखेगी और वरिष्ठ यातायात पुलिस अधिकारी रोजाना इन सड़कों का चक्कर लगाएंगे। इन सड़कों पर यातायात पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे और गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों को उठाने के लिए टो-अवे वैन भी चक्कर लगाएगी।" शर्मा ने यह भी कहा कि इन सभी आठ सड़कों पर पीली लाइन खींची गई है और अगर पीली लाइन के बाहर वाहन खड़े पाए गए तो वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर दुकानदारों ने पीली लाइन के बाहर सड़क किनारे अपना सामान रखा या अस्थायी दुकान लगाई तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी, कानून एवं व्यवस्था (जिनके पास यातायात का अतिरिक्त प्रभार भी है) ने आज कहा कि आयुक्त ने खुद दुकानदारों के साथ बैठक की और उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि वे अतिक्रमण न करें। अगर दुकानदार नोटिस देने के बाद भी आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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