पंजाब

Ludhiana: अनाज घोटाले में 13 को 5 साल की जेल, चार को 4-4 साल की सजा

Ratna Netam
26 March 2026 6:24 PM IST
Ludhiana: अनाज घोटाले में 13 को 5 साल की जेल, चार को 4-4 साल की सजा
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Ludhiana.लुधियाना: एडिशनल सेशंस जज अमरिंदर सिंह शेरगिल की कोर्ट ने एक हाई-प्रोफाइल अनाज की हेराफेरी और करप्शन केस में राशन डिपो होल्डर्स और आटा मिल मालिकों समेत 17 लोगों को सज़ा सुनाई है। 17 दोषी पाए गए आरोपियों में से 13 को पांच-पांच साल की जेल और हर एक पर 27,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें लुधियाना के सुभाष चंद उर्फ ​​सुभाष चंद्र, आशुतोष गोयल, प्रिंस सोनी, राजिंदर कुमार, प्रदीप कुमार, नरेश कुमार, जावेद अली, परगट सिंह, शक्ति कुमार, परवीन कुमार, हरदीप कुमार, जतिंदर कुमार और ललित अग्रवाल शामिल हैं।
जबकि लुधियाना के कुलवीर सिंह उर्फ ​​कुलबीर सिंह, ओम प्रकाश, चंद्र कांता और लक्ष्मी गोसाईं को चार-चार साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें 21,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया।
जबकि, छह संदिग्धों, संजय गर्ग, रिशु सिंगला, अनिल कुमार टंडन, सुरिंदर गोयल, अनिल कुमार और संजय कुमार उर्फ ​​संजय कुमार अत्री को संदेह का लाभ देते हुए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि, बरी होने के उसी दिन गर्ग की मौत हो गई।
फैसला सुनाते हुए, कोर्ट ने देखा कि प्रॉसिक्यूशन ने दोषी आरोपियों के खिलाफ आरोपों को बिना किसी शक के सफलतापूर्वक साबित कर दिया था, जिससे उन्हें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जालसाजी और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों का दोषी ठहराया गया।
यह केस 1 सितंबर, 2012 को विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, एक सरकारी एजेंसी के माछीवाड़ा गोदाम से अनाज के 370 बैग ले जा रहे चार ट्रक भेजे गए थे। यह खेप राशन डिपो होल्डर्स को बांटने के लिए थी, जिन्होंने इसके लिए पहले ही एडवांस पेमेंट जमा कर दिया था।
हालांकि, ट्रकों को रास्ते में रोक लिया गया और पाया गया कि उन्हें खुले बाजार में बेचने के लिए आटा मिलों की ओर मोड़ दिया गया था। सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि डिपो होल्डर, आटा मिल मालिकों और कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से यह काम किया गया।
मुकदमे के दौरान, पनग्रेन के एक इंस्पेक्टर और एक अन्य अधिकारी समेत तीन संदिग्धों की मौत हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई। जबकि एक महिला डिपो होल्डर को भगोड़ा घोषित कर दिया गया।
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