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Punjab.पंजाब: मोहाली की स्थायी लोक अदालत ने बठिंडा के पूर्व डिप्टी कमिश्नर और शेरवुड ऑफिसर सोसाइटी के चेयरमैन परनीत भारद्वाज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर अदालत के आदेश के बावजूद प्लॉट का कब्जा हस्तांतरित करने या शिकायतकर्ता के पैसे वापस न करने का आरोप है। बरनाला के तपा निवासी राजिंदर सिंह ने लोक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 2012 में मोहाली के सेक्टर 91 स्थित शेरवुड ऑफिसर सोसाइटी में 22.5 लाख रुपये में प्लॉट आरक्षित किया था।
राजिंदर ने आरोप लगाया कि उस समय चेयरमैन रहे भारद्वाज ने न तो प्लॉट उन्हें हस्तांतरित किया और न ही उनका भुगतान वापस किया। लोक अदालत ने सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया और भारद्वाज को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि वापस करने का निर्देश दिया, जिससे कुल बकाया राशि 57.88 लाख रुपये हो गई। हालांकि, भारद्वाज फैसले का पालन करने में विफल रहे, जिसके बाद लोक अदालत ने कड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तारी वारंट जारी कर मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश दिया गया है कि भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाए, जब तक कि वह 5 फरवरी, 2025 तक निर्धारित राशि जमा नहीं करा देते। आदेश के अनुसार, यदि वह भुगतान नहीं करते हैं या जमानत नहीं देते हैं, तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा।
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Payal
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