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Jalandhar जालंधर: श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 21 और 22 नवंबर को जालंधर में एक बड़ा नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इस संबंध में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर बराड़ ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ज़रूरी आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार, नगर कीर्तन के तय रास्ते और आस-पास के इलाकों में दो दिनों के लिए मीट और शराब बेचने वाली दुकानों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। प्रशासन ने कहा कि यह फैसला धार्मिक मर्यादा, शांति और व्यवस्था, और नगर कीर्तन की गरिमा बनाए रखने के लिए लिया गया है।
ADM ने साफ किया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने पुलिस और नगर निगम को यह भी निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि नगर कीर्तन के दिनों में पूरे रास्ते में कोई भी ऐसी गतिविधि न हो जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे या भीड़ मैनेजमेंट में रुकावट आए।
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