पंजाब

Jalandhar: दवा पर प्रतिबंध, सख्त आदेश जारी

Sarita
26 July 2025 12:05 PM IST
Jalandhar: दवा पर प्रतिबंध, सख्त आदेश जारी
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Jalandhar जालंधर: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले क्षेत्र में बिना लाइसेंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, अनुमानित मात्रा से अधिक रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद/बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 26.7.2025 से 25.09.2025 तक प्रभावी रहेगा।
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