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Phagwara,फगवाड़ा: मिहेरू (Phagwara) में एक निजी विश्वविद्यालय के पास कई स्थानों पर पेइंग गेस्ट (PG) आवासों में और उसके आसपास अपराध की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पंचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कपूरथला जिले के प्रत्येक पीजी मालिक को अपने आवासों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें चालू हालत में बनाए रखना होगा। आज जारी आदेश के अनुसार, इन कैमरों की कम से कम एक महीने की रिकॉर्डिंग का बैकअप रखना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त, पेइंग गेस्ट संचालक को तुरंत एक निर्दिष्ट फॉर्म का उपयोग करके निकटतम पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में ठहरने का विवरण दर्ज करना होगा। पंजीकरण में पीजी मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की फोटोकॉपी या कोई अन्य फोटो पहचान प्रमाण शामिल होना चाहिए। इसी प्रकार, निर्दिष्ट फॉर्म में पेइंग गेस्ट का नाम, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक संस्थान या कार्यस्थल का नाम और पता, वहां अध्ययन/कार्य करने का प्रमाण, जिस तारीख से गेस्ट पीजी में रह रहा है, स्थायी पता और उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी या आवासीय पता दिखाने वाला कोई अन्य फोटो पहचान प्रमाण शामिल होना चाहिए।
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Payal
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