पंजाब में 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की सूचना निर्वाचन कार्यालय को देनी होगी
चंडीगढ़: पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही अब बैंकों के लेनदेन पर भी चुनाव आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी। आज से सभी बैंकों को 10 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन से जुड़ी सारी डिटेल अपने जिले के निर्वाचन कार्यालय में देनी होगी। ताकि इस पैसे के प्रयोग को लेकर उचित पड़ताल हो सके। इसके अलावा कैश वैनों को भी तय गाइड लाइन का पालन करना होगा। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी इस आदेश को सख्ती से लागू करवाएंगे।
तीसरे पक्ष का पैसा ले जाने पर रोक: बैंकों की कैश वैन में बैंक के अलावा किसी तीसरे पक्ष की रकम नहीं जाएगी। सारी कैश ले जाने वाली आउटसोर्स एजेंसियों को कंपनियों द्वारा किए गए नकदी के विवरण, बैंकों के जारी किए गए पत्र, दस्तावेज साथ लेकर चलना होगा। वहीं, इनमें जो मुलाजिम तैनात होंगे , उनके पास भी उचित आईकार्ड व दस्तावेज रहेंगे। वोट प्रतिशत का ग्राफ बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा आने वाले ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा।