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पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाई कोर्ट सख्त, CBI करेगी जांच

nidhi
6 Oct 2026 8:50 AM IST
पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाई कोर्ट सख्त, CBI करेगी जांच
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हाई कोर्ट ने कहा- CBI दर्ज करे FIR
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। अदालत ने CBI को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर तत्काल जांच शुरू करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता निखिल सराफ की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (
ED
) द्वारा पंजाब पुलिस को भेजे गए पत्रों के आधार पर स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया उच्च पदस्थ अधिकारियों की कथित भ्रष्टाचार गतिविधियों की जांच की जरूरत दर्शाती है।
मामले में आरोप मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े एक OSD और कुछ निजी व्यक्तियों पर हैं। ED ने पंजाब के डीजीपी को भेजे पत्रों में कथित तौर पर पैसे लेकर तबादले कराने, नीतिगत फैसलों को प्रभावित करने, टेंडर दिलाने और अन्य सरकारी कामों में हस्तक्षेप से जुड़े आरोपों की जानकारी दी थी। ये फिलहाल आरोप हैं और CBI जांच के बाद ही इनकी सत्यता पर निष्कर्ष निकलेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक ED की जांच में सामने आई सामग्री में नितिन गोहल नाम के एक निजी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुमन और अन्य लोगों के बीच कथित मध्यस्थ बताया गया है। आरोप है कि सरकारी ट्रांसफर, टेंडर, लाइसेंस और परियोजनाओं से जुड़े कामों के बदले अनुचित लाभ लिया गया। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के अब तक के रवैये पर भी असंतोष जताया। अदालत ने कहा कि ED द्वारा भेजी गई सामग्री काफी विस्तृत थी और उस पर जिम्मेदार कार्रवाई की अपेक्षा थी। कोर्ट ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए मामला CBI को सौंपना उचित माना।
अदालत ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को निर्देश दिया है कि वे CBI को जांच में पूरा सहयोग दें। केंद्रीय एजेंसी अब संबंधित दस्तावेज, वित्तीय लेनदेन और आरोपों से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी। दो महीने बाद जांच की प्रगति या नतीजों से संबंधित रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने रखी जाएगी। पंजाब सरकार ने अदालत में याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए थे और कहा था कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद आगे की जांच CBI के हाथों में होगी। आरोपों की पुष्टि या किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।
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