High Court ने लैंड-यूज़ नियमों का उल्लंघन करने वाले डिफॉल्टरों की लिस्ट मांगी

Punjab पंजाब : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मोहाली में नियमों का उल्लंघन करके प्राइवेट लोगों द्वारा किए गए ज़मीन के डेवलपमेंट की पूरे ज़िले में लिस्ट मांगी है।यह इलाका शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में है, जहाँ चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के असरदार लोगों के बहुत सारे फार्महाउस हैं।यह निर्देश चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस नीरजा कुलवंत कलसन की बेंच ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) की सुनवाई करते हुए जारी किए।कोर्ट ने GMADA से नया एफिडेविट मांगते हुए कहा, “इन दोनों जवाबों में अंतर लगता है। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि 182 डिफॉल्टर हैं, लेकिन ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की ओर से फाइल किए गए जवाब में ऐसे सिर्फ़ 28 डिफॉल्टर ही सामने आए हैं।”वकीलों ने कोर्ट को बताया कि GMADA का जवाब सिसवां गाँव तक ही सीमित था, इसलिए डिफॉल्टर की संख्या कम दिखी, जबकि फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जवाब पूरे ज़िले से जुड़ा था।





