High Court ने परिवार के 8 लोगों की हत्या करने वाले कपल को अंतरिम ज़मानत देने का आदेश दिया
Punjab पंजाब : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनिया और उसके पति संजीव कुमार को अंतरिम बेल पर रिहा करने का आदेश दिया है। इन दोनों को सोनिया के पिता समेत परिवार के आठ सदस्यों की हत्या का दोषी पाया गया है। साथ ही, हरियाणा सरकार को दो महीने के अंदर उनकी समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है।पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनिया और उसके पति संजीव कुमार को अंतरिम बेल पर रिहा करने का आदेश दिया है। इन दोनों को सोनिया के पिता समेत परिवार के आठ सदस्यों की हत्या का दोषी पाया गया है। साथ ही, हरियाणा सरकार को दो महीने के अंदर उनकी समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है।दोनों ने 23 अगस्त, 2001 की रात को हिसार के बाहरी इलाके में अपने फार्महाउस पर सोते समय रेलू राम पुनिया (50), उनकी पत्नी कृष्णा देवी (41), बेटी (14), बेटे सुनील कुमार (23), बहू शकुंतला देवी (20), चार साल के पोते और दो पोतियों, जिनमें एक दो महीने का बच्चा भी शामिल है, की हत्या कर दी थी। पुनिया ने 1996 में हिसार के बरवाला इलाके से विधानसभा चुनाव जीता था और वह करोड़पति थे।





