पंजाब

High Court ने पंजाब नगर निगम चुनाव के लिए वीडियोग्राफी पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

Harrison
29 Oct 2024 11:32 AM GMT
High Court ने पंजाब नगर निगम चुनाव के लिए वीडियोग्राफी पर निर्णय लेने का निर्देश दिया
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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि नगर निगम चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी की व्यवहार्यता, व्यवहार्यता और आवश्यकता राज्य चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। यह दावा तब आया जब उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की याचिका पर निर्णय ले। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह निर्देश कुलजिंदर सिंह द्वारा वकील सौरव भाटिया, परमबीर सिंह, एचपीएस बुंगर और नितिन चौधरी के माध्यम से पंजाब राज्य और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर याचिका पर दिया।
खंडपीठ ने कहा कि याचिका एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई थी, जिसमें आशंका व्यक्त की गई थी कि पंचायत चुनावों में न्यायिक पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा कुछ अवैधताएं और अनियमितताएं देखी गई थीं, हालांकि मामले में सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। पंजाब राज्य में आगामी नगर निगम चुनावों में भी यही अवैधताएं और अनियमितताएं सामने आ सकती हैं, जिसके लिए निकट भविष्य में चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाने की संभावना है। इस प्रकार, यह प्रार्थना नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक की पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के लिए थी।
पीठ ने जोर देकर कहा: “इस अदालत को डर है कि वीडियोग्राफी की व्यवहार्यता, व्यवहार्यता और आवश्यकता का पहलू राज्य चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, जो पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अनुसार विभिन्न नगर निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतदान और परिणामों की घोषणा तक की पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, ​​निर्देश देने और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।”
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