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Punjab.पंजाब: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पत्रकार को अग्रिम ज़मानत देने से मना कर दिया है, जिस पर पूर्वांचल समुदाय को टारगेट करते हुए गाली-गलौज वाला और भड़काऊ डिजिटल कंटेंट सर्कुलेट करने का आरोप है। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि यह मामला न सिर्फ़ गंभीर है, बल्कि इसमें पब्लिक ऑर्डर और समुदायों के बीच शांति भंग करने की क्षमता है। जस्टिस गोयल ने कहा, "इस स्टेज पर, ऐसे मटीरियल को पूरी तरह से भरोसे लायक नहीं मानकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता और पिटीशनर को अग्रिम ज़मानत देने से चल रही जांच में रुकावट आएगी और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश कमज़ोर होगी।"
संदीप सिंह अट्टल ने 21 अक्टूबर को लुधियाना ज़िले के डिवीज़न नंबर 7 पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में अग्रिम ज़मानत देने की मांग करते हुए राज्य के ख़िलाफ़ कोर्ट में अर्ज़ी दी थी। शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट और पेन-ड्राइव सहित अब तक इकट्ठा किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का ज़िक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा: "इससे पता चलता है कि पिटीशनर, एक पत्रकार होने के नाते, पूर्वांचल समुदाय, प्रवासी मज़दूरों और उस समुदाय की महिलाओं के ख़िलाफ़ गाली-गलौज वाली और भड़काऊ बातें सर्कुलेट करता था।" इन आरोपों को कम्युनिटी के कई सदस्यों के साइन किए हुए एक मेमोरेंडम से भी सपोर्ट मिला। कोर्ट ने देखा कि जांच के दौरान पेश किए गए डिजिटल मटीरियल से पहली नज़र में पता चलता है कि पिटीशनर खास ग्रुप्स को टारगेट करते हुए अपमानजनक और भड़काऊ बयानों वाला कंटेंट सर्कुलेट करने में शामिल था।
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