Harbhajan Singh ने अपनी सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार के विरुद्ध हाईकोर्ट का रुख किया

Chandigarh , चंडीगढ़ : राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजाब सरकार के अपनी सुरक्षा हटाने के फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है, और अपनी सुरक्षा तुरंत बहाल करने की मांग की है।अपनी याचिका में, सिंह - जो हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर BJP में शामिल हुए हैं - ने इस कदम पर स्पष्टीकरण मांगा और कोर्ट से अधिकारियों को उनकी सुरक्षा तुरंत बहाल करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उनकी सुरक्षा, जो पहले 9-10 पुलिसकर्मियों द्वारा दी जाती थी, 25 अप्रैल को हटा ली गई थी। सांसदों के एक समूह - राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल - ने 24 अप्रैल को AAP से नाता तोड़ लिया और उसके बाद पार्टी नेतृत्व की मौजूदगी में BJP में शामिल हो गए। हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल भी BJP में शामिल हो गए थे।
सिंह के वकील हरभजन सिंह मुल्तानी ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह द्वारा अपनी सुरक्षा हटाए जाने के संबंध में दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
वकील के अनुसार, याचिका में क्रिकेटर से राजनेता बने सिंह की सुरक्षा बहाल करने, सुरक्षा हटाए जाने के बाद कथित तौर पर भीड़ द्वारा किए गए हमले पर कार्रवाई करने, और केस लंबित रहने तक तत्काल अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है।
मुल्तानी ने आगे बताया कि कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब देने के लिए समय दिया है, और निर्देश दिया है कि 12 मई को होने वाली अगली सुनवाई तक हरभजन सिंह और उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
मुल्तानी ने ANI को बताया, "हमने कल याचिका का ज़िक्र किया था, और उसी दिन इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया। इसमें हमारी तीन मुख्य मांगें थीं। पहली मांग यह थी कि ADGP (सुरक्षा) के आदेश को रद्द करके हटाई गई सुरक्षा को बहाल किया जाए। दूसरी मांग उस भीड़ के हमले पर कार्रवाई न किए जाने के संबंध में है, जो सुरक्षा हटाए जाने के तुरंत बाद हुआ था... उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी अंतरिम मांग यह थी कि जब तक यह याचिका लंबित है, तब तक सुरक्षा को तुरंत बहाल किया जाए।" उन्होंने आगे कहा, "हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने नोटिस स्वीकार कर लिया है और जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है, और हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 तारीख तय की है... हाई कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता हरभजन सिंह और उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।"
BJP नेता तरुण चुघ ने हरभजन सिंह की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि ऐसे कदम डराने-धमकाने वाले हैं और पंजाबियों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब इस कदम का जवाब देगा और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
"आप पंजाबियों को डरा-धमकाकर और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पंजाब इसका जवाब देगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है," चुघ ने ANI से कहा।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, "हरभजन सिंह 'भज्जी' (BJP सांसद) को सुरक्षा की क्या ज़रूरत है?"





