पंजाब

'One Time Settlement' स्कीम से पाएं लाभ, इस दिन तक 10 फीसदी छूट के साथ जमा कराएं प्रॉपर्टी टैक्स

Gulabi Jagat
22 Sep 2023 4:44 AM GMT
One Time Settlement स्कीम से पाएं लाभ, इस दिन तक 10 फीसदी छूट के साथ जमा कराएं प्रॉपर्टी टैक्स
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पठानकोट। पंजाब सरकार ने लोकहित में फैसला लेते हुए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (One Time Settlement) के अधीन प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) जमा करवाने का अवसर दिया है। साथ ही इस वित्त वर्ष का प्रॉपट्री टैक्स 30 सितंबर तक जमा करवा कर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त की जा सकती है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर सुरजीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने 31 दिसंबर 2023 से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी कर रखी है।
हर प्रकार की प्रॉपर्टी के लिए भरें टैक्स
उन्होंने बताया कि पठानकोट नगर निगम की हद में शामिल हर तरह की प्रॉपर्टी (रिहाइशी, गैर-रिहाइशी, इंडस्ट्रियल, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, फ्लैट्स आदि) पर सेल्फ असेसमेंट आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया गया था। कुछ मालिकों ने अभी तक प्रॉपर्टी का बनता टैक्स जमा नहीं करवाया। इसके बाद पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि की अदायगी के लिए 31 दिसंबर 2023 तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की है।
30 सितंबर तक जमा कराएं प्रॉपर्टी टैक्स और पाएं 10 प्रतिशत की छूट
इस स्कीम के अनुसार 2023-24 का बनता प्रॉपर्टी की रकम एक बार में जमा करवाने पर ब्याज और पेनाल्टी पर छूट दी जाएगी। निगम कमिश्नर ने कहा है कि वन टाइम स्कीम के अलावा लोग इस वित्त वर्ष का टैक्स भी जमा करवा सकते हैं। अगर वे इस टैक्स को 30 सितंबर तक जमा करवाते हैं तो उन्हें टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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