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Punjab.पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जोनल कार्यालय ने कथित तौर पर धन शोधन निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में नकोदर में तैनात एक पूर्व उप-डाकपाल की 42 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी, जालंधर के दखनी गेट नकोदर उप-कार्यालय के पूर्व उप-डाकपाल संजीव कुमार और अन्य आरोपियों द्वारा की गई कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहा है।
यह जांच सीबीआई द्वारा संजीव और अन्य के खिलाफ डाकघर बचत योजनाओं में धोखाधड़ी के माध्यम से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके सरकार को धोखा देने के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान, संजीव ने कथित तौर पर असली बचत खातों में हेराफेरी करने के अलावा फर्जी बचत खाते खोले और धोखाधड़ी से 8.48 करोड़ रुपये के सरकारी धन को निकाल लिया। ईडी की जांच में पता चला कि उसने कई बैंक खातों के माध्यम से धोखाधड़ी से अर्जित धन को सफेद किया। मामले में आगे की जांच जारी है।
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