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Punjab पंजाब : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मार्च में पार्किंग विवाद को लेकर पंजाब पुलिस कर्मियों द्वारा एक कर्नल पर कथित हमले की जाँच सीबीआई को सौंपने के आदेश को चुनौती दी गई है।
यह कथित घटना 13 और 14 मार्च की मध्यरात्रि को हुई थी जब कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनका बेटा पटियाला में सड़क किनारे एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।
कर्नल बाठ ने अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से शीर्ष अदालत में एक कैविएट भी दायर की है। कैविएट किसी पक्ष द्वारा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 16 जुलाई को मार्च में पार्किंग विवाद को लेकर पंजाब पुलिस कर्मियों द्वारा कर्नल पर कथित हमले की जाँच सीबीआई को सौंप दी थी।
3 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने हमले के मामले की जाँच चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी और उसे चार महीने के भीतर जाँच पूरी करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने में विफल रही।
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