पंजाब

Chandigarh निलंबित DIG ने कोर्ट में रखी मांग

Kiran
2 July 2026 12:43 PM IST
Chandigarh निलंबित DIG ने कोर्ट में रखी मांग
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Chandigarh चंडीगढ़ सस्पेंड पंजाब पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर ने गुरुवार को स्पेशल CBI कोर्ट में अर्जी देकर पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज करप्शन केस में डिस्चार्ज की मांग की। स्पेशल CBI कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अर्जी में, भुल्लर ने केस से डिस्चार्ज की मांग करते हुए कहा कि CBI को कानून के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है।

अर्जी में आगे कहा गया कि रिश्वत मांगने या लेने के आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसमें यह भी दावा किया गया कि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) की रिपोर्ट से यह पक्के तौर पर साबित नहीं हुआ कि वॉयस रिकॉर्डिंग भुल्लर की है।

FIR आकाश बट्टा की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि भुल्लर, जो उस समय रोपड़ रेंज के DIG के तौर पर तैनात थे, ने सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में अच्छा बर्ताव करने और यह पक्का करने के बदले में कि शिकायत करने वाले के बिजनेस के खिलाफ कोई दबाव वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक प्राइवेट बिचौलिए कृष्णु शारदा के जरिए गैर-कानूनी रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद, CBI ने जाल बिछाया। भुल्लर के कथित सहयोगी, कृष्णू शारदा को 16 अक्टूबर, 2025 को शिकायतकर्ता से मांगी गई रिश्वत के हिस्से के तौर पर कथित तौर पर 5 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया।

भुल्लर को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। CBI ने 3 दिसंबर, 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 193 के तहत अपनी चार्जशीट फाइल की। 6 जून को पिछली सुनवाई के दौरान, चंडीगढ़ की स्पेशल CBI कोर्ट ने भुल्लर की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा दी गई प्रॉसिक्यूशन मंजूरी को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। इसके बाद आरोपों पर बहस के लिए मामला 2 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। इस बीच, करप्शन केस में रेगुलर बेल के लिए भुल्लर की अर्जी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग है।

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