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Chandigarh पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए उपलब्ध स्कॉलरशिप, फ़ीस में छूट और आर्थिक मदद के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।
ये नोटिस मेडिकल शिक्षा और रिसर्च, उच्च शिक्षा और भाषा, तथा सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों के प्रधान सचिवों के साथ-साथ मेडिकल शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों और बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज़ को जारी किए गए हैं।
चेयरमैन जस्टिस संत प्रकाश, जस्टिस गुरबीर सिंह और जितेंद्र सिंह शंटी वाली तीन सदस्यों की बेंच ने विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना और सरकारी व निजी संस्थानों में MBBS कोर्स के लिए इसके लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि क्या मान्यता प्राप्त निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे की सीटों पर दाखिला लेने वाले होनहार NEET-क्वालिफ़ाइड छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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