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Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप को लेकर पंजाब सरकार और पुलिस अधिकारियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाखड़ा नांगल डैम और लोहांड कंट्रोल रूम जैसे जल प्रबंधन कार्यालयों के संचालन में बाधा स्वीकार्य नहीं है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार की अध्यक्षता में 2 मई को हुई बैठक के निर्णयों का पालन करने का निर्देश भी दिया, जिसमें हरियाणा को आठ दिन के लिए 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने पर सहमति बनी थी।कोर्ट ने कहा कि यदि पंजाब को किसी निर्णय से आपत्ति है, तो उसे BBMB नियमों के तहत केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा प्रदान करना राज्य का अधिकार है, परंतु संचालन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
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