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Haryana हरियाणा: अंबाला ज़िले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए नियमों के तहत, किसी भी नागरिक या सैन्य हवाई अड्डे और ज़िला सचिवालय की परिधि से 3 किलोमीटर तथा रणनीतिक और महत्वपूर्ण स्थलों से 2 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा।
कार्यक्रमों में भी ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जान-माल के नुकसान से बचा जा सके। पूरे अंबाला क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग और परिवहन अब बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।हालांकि, सरकारी विभागों और अधिकृत एजेंसियों को सर्वेक्षण, मानचित्रण या निगरानी जैसे कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने से पहले संबंधित एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करना अनिवार्य होगा।
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