Chandigarh: 15 साल बाद, टैक्सी ड्राइवर को 21 साल की MBA स्टूडेंट के साथ रेप और हत्या का दोषी पाया गया
Punjab पंजाब : 2010 में सेक्टर 38 वेस्ट में 21 साल की MBA स्टूडेंट के रेप और मर्डर के 15 साल से ज़्यादा समय बाद, गुरुवार को एक लोकल कोर्ट ने टैक्सी ड्राइवर मोनू कुमार को दोषी ठहराया, जिसे विक्टिम के शरीर से प्रिज़र्व किए गए सीमेन के ज़रिए पकड़ा गया था।स्पेशल विमेन एंड चाइल्ड कोर्ट शुक्रवार को सज़ा सुनाएगा।हालांकि गुरुवार को ऑर्डर की कॉपी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज डॉ. याशिका की कोर्ट ने कुमार को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 302 (मर्डर) और 376 (रेप) के तहत दोषी ठहराया।स्पेशल विमेन एंड चाइल्ड कोर्ट शुक्रवार को सज़ा सुनाएगा। विक्टिम के परिवार ने कहा कि वे सज़ा सुनाए जाने के बाद ही मीडिया से बात करेंगे।एक दशक से ज़्यादा समय तक अरेस्ट से बचने में कामयाब रहे 39 साल के कुमार को आखिरकार मई 2024 में मलोया में इसी तरह के एक अजीब क्राइम के बाद पकड़ा गया, जिसने 14 साल से ठंडी पड़ी जांच को फिर से शुरू किया।





