पंजाब

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम: Punjab में 300 विशेषज्ञ डॉक्टर पैनल में

Saba Naaz
28 Nov 2025 9:57 PM IST
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम: Punjab में 300 विशेषज्ञ डॉक्टर पैनल में
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Chandigarh चंडीगढ़: अच्छी हेल्थ सर्विस देने के लिए, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को 12 खास स्पेशियलिटी में 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को पैनल में शामिल करने की मंज़ूरी दे दी।
मुख्यमंत्री ऑफिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने सरकारी हेल्थ सेंटर्स में मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, चेस्ट और TB, सर्जरी, गाइनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थल्मोलॉजी, ENT, और एनेस्थिसियोलॉजी समेत 12 स्पेशियलिटी में 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को पैनल में शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है। इस कदम से स्पेशलिस्ट की उपलब्धता काफी बढ़ेगी और पंजाब के लोगों के लिए सेकेंडरी हेल्थकेयर डिलीवरी की क्वालिटी में सुधार होगा।
स्पेशलिस्ट का पैनल सिविल सर्जन के ज़रिए ज़िला लेवल पर बनाया जाएगा, और पैनल में शामिल स्पेशलिस्ट को OPD, IPD, इमरजेंसी कॉल, बड़ी और छोटी सर्जरी और प्रोसीजर जैसी अलग-अलग सर्विस के लिए हर मरीज़ के हिसाब से पैनल में शामिल होने की फीस मिलेगी। कैबिनेट ने पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1963 के तहत रूल 28A- यूनिफ़ॉर्म डिसिप्लिनरी और अपीलेट फ्रेमवर्क को शामिल करने के लिए भी अपनी मंज़ूरी दे दी। इससे डुप्लीकेट अपीलेट चैनल हटेंगे, एक ही बोर्ड या उसकी कमेटियों के अंदर अलग-अलग फ़ैसलों से बचा जा सकेगा, डिसिप्लिनरी कार्रवाई में चेन ऑफ़ कमांड साफ़ होगा, और यह पक्का होगा कि इंस्टीट्यूशन के अंदर अपील की सुनवाई सिर्फ़ एक बार हो।
इससे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इससे एक साफ़, यूनिफ़ॉर्म फ्रेमवर्क के तहत सही प्रोसेस पक्का होगा और हर लेवल पर अथॉरिटी तय करके इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मज़बूत होगी, साथ ही पंजाब में कोऑपरेटिव सेक्टर के तहत काम करने वाले सभी टॉप इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों में एक जैसापन और एक जैसापन आएगा। कैबिनेट ने पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स (अमेंडमेंट) पॉलिसी 2025 के अनुसार पंजाब माइनर मिनरल्स रूल्स 2013 को भी मंज़ूरी दे दी। इन नए नियमों और बदलावों को मौजूदा पंजाब माइनर मिनरल्स रूल्स 2013 में जोड़ने या बदलने की ज़रूरत थी, ताकि राज्य में क्रशर माइनिंग साइट्स और ज़मीन के मालिकों को अलॉट की जाने वाली माइनिंग साइट्स के माइनिंग लीज़ होल्डर्स को माइनिंग राइट्स अलॉट किए जा सकें।
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