पंजाब

Beant Singh case: SC ने केंद्र को 14 दिनों में जवाब देने का आदेश दिया

Ratna Netam
23 April 2026 1:18 PM IST
Beant Singh case: SC ने केंद्र को 14 दिनों में जवाब देने का आदेश दिया
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Punjab.पंजाब: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपी गुरमेल सिंह राजोआना की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करने से पहले केंद्र को नोटिस जारी किया है।
राजोआना को 1995 में बेअंत सिंह की हत्या के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से दया याचिका के माध्यम से मौत की सजा में राहत की मांग की थी। उनकी याचिका में उनके खराब स्वास्थ्य और लंबे समय तक जेल में रहने की परिस्थितियों का हवाला दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वे दो हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका पर फैसला लेने से पहले केंद्र की प्रतिक्रिया आवश्यक है।
वकीलों के अनुसार, राजोआना की याचिका में यह भी दावा किया गया है कि उनके खिलाफ कई मानवीय और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा, उन्होंने जेल में लंबे समय तक रहने के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का भी उल्लेख किया है।
केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में जवाब में यह तर्क पेश किया जा सकता है कि राजोआना को अदालत के आदेशानुसार ही सजा दी गई थी और कोई भी राहत कानूनी प्रावधानों के तहत ही दी जा सकती है। सरकार ने पहले भी इस मामले में अपने रुख को स्पष्ट किया है कि कानून के तहत सजा का पालन होना आवश्यक है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को नोटिस जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत राहत मिल जाएगी। कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि दया याचिका पर निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की सुनवाई हो।
राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इस मामले में पंजाब और केंद्र सरकार दोनों की निगाहें अदालत पर टिकी हैं। बेअंत सिंह हत्याकांड ने पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में लंबे समय तक गहरा प्रभाव डाला है, और राजोआना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश ने यह स्पष्ट किया कि न्याय प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और किसी भी पक्ष का पक्ष सुने बिना फैसला नहीं लिया जाएगा। अगले दो हफ्तों में केंद्र का जवाब मिलने के बाद अदालत अगली सुनवाई में याचिका पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।
अंततः, यह मामला पंजाब की राजनीति और कानून के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। राजोआना की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देशभर में ध्यान केंद्रित करेगा, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्यायपालिका इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को किस दिशा में ले जाती है।
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