पंजाब

अकाली दल ने विपक्षी नामांकन रोकने की साजिश का आरोप लगाया

Gulabi Jagat
4 Dec 2025 5:53 PM IST
अकाली दल ने विपक्षी नामांकन रोकने की साजिश का आरोप लगाया
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चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब राज्य चुनाव आयोग को एक तत्काल शिकायत सौंपी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा (आईपीएस) और कई जिला पुलिस अधिकारियों ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के पक्ष में चल रही स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिश रची।
पार्टी की लीगल विंग के मुख्य प्रवक्ता और कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट अर्शदीप सिंह क्लेर ने एक विस्तृत पत्र में कहा है कि पटियाला पुलिस अधिकारियों के बीच एक रिकॉर्डेड कॉन्फ्रेंस कॉल ने विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने की एक सोची-समझी योजना का पर्दाफ़ाश किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने उम्मीदवारों को उनके घरों, उनके गाँवों या नामांकन केंद्रों के रास्ते में रोकने की रणनीतियों पर खुलकर चर्चा की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके निर्धारित स्थानों पर पहुँचने से पहले ही व्यवधान उत्पन्न हो जाए।
शिकायत में दावा किया गया है कि अधिकारियों ने स्थानीय विधायकों और उनकी टीमों के निर्देशों के तहत काम करने की बात स्वीकार की है, और डीएसपी ने कथित तौर पर पूरी तरह से पालन का आश्वासन दिया है। शिकायत के अनुसार, एसएसपी वरुण शर्मा ने कथित तौर पर वादा किया कि सत्तारूढ़ दल की मदद करने के लिए "किसी भी हद तक जाने" वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर केंद्रों से पाँच किलोमीटर पहले नामांकन पत्र छीनने के निर्देश और यह आश्वासन भी शामिल है कि अगर कोई विपक्षी उम्मीदवार अंदर पहुँच भी गया तो रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्र रद्द कर देंगे।
पत्र में कथित कॉल के कई बयान उद्धृत किए गए हैं, जिनमें ये निर्देश भी शामिल हैं: "जिसे भी निशाना बनाया जा रहा हो, उसे घर पर, गाँव में या रास्ते में रोकें," "प्रशासन बल प्रयोग पर आपत्ति नहीं करता," और "नामांकन पत्र केंद्र से पाँच किलोमीटर पहले ही छीन लिए जाएँ।" पार्टी का दावा है कि ये टिप्पणियाँ नामांकन प्रक्रिया को विफल करने के एक सुनियोजित प्रयास को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।
शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि कथित कार्रवाइयाँ आदर्श आचार संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, जिनमें कानून प्रवर्तन की निष्पक्षता की आवश्यकता और चुनावी लाभ के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध शामिल हैं। शिकायत में अनुच्छेद 14, 19, 21 और 324 के तहत संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक अपराधों, जैसे कि षड्यंत्र, अवैध आदेश जारी करना, गलत तरीके से रोकना और चुनाव संबंधी कदाचार का भी हवाला दिया गया है।
इस स्थिति को "लोकतांत्रिक अखंडता के लिए गंभीर खतरा" बताते हुए पार्टी ने एसएसपी वरुण शर्मा और इसमें शामिल सभी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है।
पार्टी ने कथित राजनीतिक-पुलिस गठजोड़ और विधायकों व निर्वाचन अधिकारियों की संलिप्तता की जाँच के लिए सीबीआई या एनआईए जैसी एजेंसियों से राष्ट्रीय स्तर पर जाँच कराने की भी माँग की है। इसके अतिरिक्त, पार्टी ने उम्मीदवारों की सुरक्षा और निष्पक्ष नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पटियाला और आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती का भी आग्रह किया है।
शिकायत में चेतावनी दी गई है कि पंजाब, एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य होने के नाते, पुलिस बल के इस तरह के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिकायत में इन कथित कार्रवाइयों को "लोकतंत्र के खिलाफ संस्थागत तख्तापलट" बताया गया है। पार्टी ने आयोग से कहा है कि वह सबूत के तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट और गवाहों के बयान देने को तैयार है। साथ ही, उसने चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है।
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