पंजाब
Punjab में बेअदबी विरोधी कानून पर स्पीकर को अकाल तख्त की नोटिस
Ratna Netam
4 May 2026 12:59 PM IST

x
Punjab.पंजाब: सिख धर्म के सर्वोच्च धर्मस्थल अकाल तख्त ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवान को बेअदबी विरोधी कानून के मुद्दे पर तलब किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब प्रदेश में धार्मिक भावनाओं और कानून को लेकर चर्चाओं में वृद्धि हो रही है। अकाल तख्त की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्पीकर संधवान को बुलाने का उद्देश्य बेअदबी विरोधी कानून के क्रियान्वयन और प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि धर्म और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना अकाल तख्त की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
धार्मिक विद्वानों और अकाल तख्त के सदस्यों का कहना है कि पिछले कुछ समय में बेअदबी विरोधी कानून के अनुपालन और इसके प्रभाव को लेकर विवाद और असंतोष की स्थिति रही है। उन्होंने कहा कि स्पीकर को तलब करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून सही दिशा में लागू हो और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।
स्पीकर कुलतार सिंह संधवान ने कहा कि वह अकाल तख्त की तलब का सम्मान करते हैं और समयानुसार बैठक में उपस्थित होकर सभी आवश्यक जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि कानून का पालन प्रभावी रूप से हो और किसी भी तरह की धार्मिक अनैतिकता और बेअदबी की घटनाओं को रोका जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तलब का राजनीतिक और सामाजिक महत्व भी है। बेअदबी विरोधी कानून लंबे समय से पंजाब में संवेदनशील मुद्दा रहा है। अकाल तख्त की सक्रियता और स्पीकर को तलब करना यह संकेत देता है कि धार्मिक संस्थान कानून के सही क्रियान्वयन पर नजर बनाए रखना चाहते हैं।
स्थानीय समाज और धार्मिक संगठन भी इस कदम को महत्व देते हुए इसे धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा मान रहे हैं। उनका कहना है कि कानून का सही और पारदर्शी पालन राज्य में शांति और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
अकाल तख्त की तलब के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि स्पीकर और अन्य संबंधित अधिकारियों से बातचीत के माध्यम से बेअदबी विरोधी कानून के मुद्दे पर स्पष्टता और दिशा मिल सकेगी। इस बैठक में कानून की वर्तमान स्थिति, समस्याएं और सुधारात्मक कदमों पर चर्चा होने की संभावना है।
TagsPunjabबेअदबी विरोधी कानूनस्पीकरअकाल तख्त की नोटिसanti-sacrilege lawSpeakerAkal Takht noticeजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





