पंजाब

Punjab के कदम के बाद हरियाणा में बेअदबी कानून पर जोर

Ratna Netam
20 April 2026 1:06 PM IST
Punjab के कदम के बाद हरियाणा में बेअदबी कानून पर जोर
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Punjab.पंजाब: पंजाब में बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून बनाने के कदम के बाद हरियाणा सिख कमेटी ने राज्य सरकार से अपील की है कि हरियाणा में भी बेअदबी रोकथाम के लिए कठोर कानून बनाया जाए। कमेटी का कहना है कि धार्मिक स्थलों और धर्मग्रंथों की बेअदबी किसी भी सिख समुदाय के लिए अस्वीकार्य है और इसे रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान आवश्यक हैं।
हरियाणा सिख कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि पंजाब में कानून बनाने का कदम एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा, “हमारा समाज धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करता है। लेकिन अगर धार्मिक स्थलों और ग्रंथों का अपमान होता है, तो इससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं बल्कि समाज में तनाव और असुरक्षा की भावना भी बढ़ती है।”
कमेटी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि नए कानून में बेअदबी की परिभाषा स्पष्ट हो, इसके तहत किसी भी प्रकार के अपमान, तोड़फोड़ या अनादर पर सख्त सजा हो। साथ ही, पुलिस और न्यायपालिका को भी मामलों को त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटाने की जिम्मेदारी दी जाए।
सिख समुदाय के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कई बार बेअदबी के मामले स्थानीय विवाद में बदल जाते हैं और उनका समाधान धीमे तरीके से होता है। इसके परिणामस्वरूप धार्मिक और सामाजिक स्थिरता पर असर पड़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब में लागू कानून जैसे प्रावधान हरियाणा में भी लागू किए जाएं, ताकि समुदाय के धार्मिक अधिकार सुरक्षित रहें।
हरियाणा के समाज और धार्मिक संगठनों ने भी इस मांग का समर्थन किया। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं की रक्षा समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और कानून के माध्यम से बेअदबी की घटनाओं को रोका जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक अपराधों पर कड़ी सजा और स्पष्ट कानूनी प्रावधान केवल धार्मिक समुदायों के हित में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा समय पर कदम उठाने से धार्मिक तनाव कम होगा और समाज में आपसी सद्भाव बनाए रखा जा सकेगा।
हरियाणा सिख कमेटी ने अपनी मांग को लेकर एक पत्र राज्य के मुख्यमंत्री और गृह विभाग को भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह कानून केवल बेअदबी के मामलों तक सीमित होगा और इसका उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना है।
इस प्रकार, पंजाब के उदाहरण के बाद हरियाणा सिख कमेटी की यह मांग राज्य सरकार और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। कमेटी का मानना है कि सख्त कानून के माध्यम से बेअदबी की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
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