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Punjab,पंजाब: पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन District Administration ने अमृतसर और तरनतारन में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला जारी रखा है। यह कदम पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों की पराली जलाने की लगातार बढ़ती घटनाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने से दो दिन पहले उठाया गया है। देश के उत्तरी हिस्से, खासकर दिल्ली में भारी वायु प्रदूषण के लिए दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक ही दिन (रविवार) में पराली जलाने के संबंध में अमृतसर में 195 और तरनतारन में 99 एफआईआर दर्ज की गईं। धान के मौसम की शुरुआत से शनिवार तक अमृतसर में 64 एफआईआर दर्ज की जा चुकी थीं, जबकि तरनतारन में यह संख्या 31 थी।
तरनतारन में 71 मामलों में अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज किया गया है, जबकि अमृतसर में ऐसे मामलों की संख्या 41 है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपराधियों पर जुर्माना भी लगाया है। अमृतसर के अधिकारियों ने 151 मामलों में 3.82 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा वसूला, जबकि तरनतारन के अधिकारियों ने 50 मामलों में 1.27 लाख रुपये वसूले। अमृतसर और तरनतारन जिलों में क्रमश: 151 और 55 किसानों के भूमि अभिलेखों में लाल प्रविष्टियां की गईं। एसएसपी (अमृतसर ग्रामीण) चरणजीत सिंह ने कहा कि खेतों में आग लगने की घटनाओं के आधार पर मुआवजा वसूला गया।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्यों के साथ खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत एफआईआर दर्ज की है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस आदतन अपराधियों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अलावा वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम की कठोर धाराएं भी जोड़ सकती है। अज्ञात किसानों के खिलाफ एफआईआर पर उन्होंने कहा कि कभी-कभी मामले सैटेलाइट इमेज के आधार पर दर्ज किए जाते हैं। ऐसे मामलों में सत्यापन के बाद नाम जोड़े जाते हैं। पांच दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को दोषी किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी।
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Payal
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