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Jajpur जाजपुर: ओडिशा के जाजपुर ज़िले की एक अदालत ने गुरुवार को एक महिला को अपने पति की मोबाइल चार्जर केबल से गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विश्वेश्वर विश्वप्रकाश रे ने दोषी ममता कुआंर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील के मुताबिक, पारिवारिक झगड़े के बाद ममता ने 20 जुलाई, 2021 की रात को सोते समय अपने पति अटल का मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंट दिया था।
अटल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने ममता और दो अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया था। मुक़दमे के दौरान, सरकारी पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की और सबूत के तौर पर 36 दस्तावेज़ पेश किए। सबूतों के आधार पर अदालत ने ममता को उम्रकैद की सज़ा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर उसे 12 महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी। हालांकि, बाकी दो आरोपियों को उनके ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया।
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