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Hatadihi हाताडीही: ओडिशा हाई कोर्ट ने क्योंझर ज़िले में केंद्रपाड़ा सदर पुलिस कर्मियों पर हमले और पुलिस हिरासत से एक आरोपी को जबरन छुड़ाने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपियों ने नंदीपाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत इस घटना से जुड़े पांच अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की थीं। नीलकंठ महाकुड और मानस बेहरा द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने उनके खिलाफ लंबित अन्य आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड भी मांगा है। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है। केस नंबर ABLAPL-13937/2025 और 13641/2025 हैं, जिसमें कुल 11 आरोपी शामिल हैं।
कथित हमला 13 नवंबर की देर रात हुआ था, जब केंद्रपाड़ा सदर पुलिस की एक टीम सालानिया पंचायत के एलकानिया गांव के धोखाधड़ी के आरोपी जोगेंद्र बेहरा को लेकर लौट रही थी। बेहरा को एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिया गया था। शाहपुर-जलाशरपुर सड़क पर, लगभग 20 हमलावरों ने कथित तौर पर पुलिस वाहन को रोका, अधिकारियों पर हमला किया और बेहरा को हिरासत से छुड़ा लिया। एक महिला कांस्टेबल सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। केंद्रपाड़ा सदर पुलिस इंस्पेक्टर बीबी सानिया की शिकायत के बाद, नंदीपाड़ा पुलिस ने मामला (362/2025) दर्ज किया, जो GR केस (589/2025) से संबंधित है। पुलिस ने हमले के सिलसिले में पहले ही तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है।
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