ओडिशा

पटनागढ़: विजिलेंस ट्रैप मामले में पूर्व DFO और पूर्व डिप्टी रेंज ऑफिसर दोषी करार।

Gulabi Jagat
10 Aug 2026 7:28 PM IST
पटनागढ़: विजिलेंस ट्रैप मामले में पूर्व DFO और पूर्व डिप्टी रेंज ऑफिसर दोषी करार।
x

बलंगीर: भ्रष्टाचार के खिलाफ़ एक अहम घटनाक्रम में, ओडिशा विजिलेंस ने बलंगीर के पटनागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न के दो पूर्व सीनियर अधिकारियों को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी ठहराया है। बलंगीर के पटनागढ़ डिवीज़न में 'केंदु लीफ़' के पूर्व DFO (रिटायर्ड) प्रणब कुमार मोहंती और पटनागढ़ के घासीयन साउथ रेंज में 'केंदु लीफ़' के पूर्व डिप्टी रेंज ऑफिसर (रिटायर्ड) चित्तरंजन देहुरी को बलंगीर की विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया है।

कोर्ट ने दोनों दोषियों को 3 साल की कठोर कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

ओडिशा विजिलेंस ने संबलपुर विजिलेंस PS केस नंबर 13 (तारीख 08.06.2020) के तहत दोनों के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला PC (संशोधन) एक्ट, 2018 की धारा 7/12 के तहत दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने बलंगीर के पटनागढ़ रेंज के एक रेंज ऑफिसर से 'केंदु लीफ़ फाडीज़' (गोदामों) की मरम्मत और रखरखाव के खर्च के लिए फंड जारी करने के बदले 1,66,000 रुपये की रिश्वत मांगी और ली थी।

दोषी ठहराए जाने के बाद, ओडिशा विजिलेंस अब प्रणब कुमार मोहंती और चित्तरंजन देहुरी की पेंशन रोकने के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाएगी।

विस्तृत रिपोर्ट आगे दी जाएगी।

Next Story