
कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने बीजू पटनायक ओपन एयर आश्रम, जमुझारी से उम्रकैद की सज़ा पाए कैदियों के भागने या फरार होने के कई मामलों पर जेल अधिकारियों के जवाब पर असंतोष जताया है, और जेल महानिदेशक को एक नया, विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस एसके साहू और चित्तरंजन डैश की डिवीजन बेंच 22 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जब जेल और सुधार सेवाओं के ADG अमिताभ ठाकुर द्वारा 10 दिसंबर, 2025 के पिछले आदेश के अनुसार एक हलफनामा दायर किया गया था। हलफनामे में कहा गया था कि हालांकि DG जेल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह आधिकारिक दौरे पर मुख्यालय से बाहर थे, जिसके बाद ADG ने अनुमति मिलने पर हलफनामा दाखिल किया।हलफनामे के अनुसार, "कुल 17 उम्रकैद के कैदी अलग-अलग समय पर भाग गए हैं और 15 उम्रकैद के कैदी, जिन्हें फरलो या पैरोल पर रिहा किया गया था, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।" मुंशी भुए उर्फ मानसी के संबंध में, यह कहा गया कि वह 19 जून, 2018 को भाग गया था, जिसके बाद उसी साल 21 जून को चंडका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।





