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Odisha ओडिशा: आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में हुई बसों में आग लगने की दुखद घटनाओं के मद्देनजर, ओडिशा सरकार ने राज्य में चलने वाली सभी बसों में कड़े अग्नि सुरक्षा उपाय लागू करने का फैसला किया है।
ओडिशा अग्निशमन सेवा निदेशालय ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। निर्देश के अनुसार, राज्य भर के प्रत्येक प्रमुख बस स्टैंड पर अग्नि सुरक्षा पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएँगे। पहले चरण में, रात्रि बसों के कर्मचारियों और मालिकों को जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि इन बसों में आग लगने का खतरा अधिक होता है।
सभी बस मालिकों को तीन महीने के भीतर अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। नए दिशानिर्देशों में बसों के अंदर आग फैलने के जोखिम को कम करने के लिए अग्निरोधी सामग्री जैसे गैर-ज्वलनशील सीट कवर, पर्दे और कालीन का उपयोग अनिवार्य किया गया है। अधिसूचना में आगे यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि बैटरी, एयर कंडीशनिंग यूनिट और इंजन जैसे महत्वपूर्ण घटकों के पास अग्नि पहचान प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इन प्रणालियों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ठीक से काम कर रही हैं। प्रत्येक बस में पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र भी होने चाहिए, और निरीक्षण के दौरान उनकी कार्यशील स्थिति की जाँच की जाएगी।
इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता की निगरानी के लिए अधिकारी तिमाही आधार पर राज्य-स्तरीय समीक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच की जाएगी कि आपातकालीन निकास द्वार कार्यात्मक हैं और यात्रियों व कर्मचारियों को आपात स्थिति में उनका उपयोग करने की जानकारी है। गौरतलब है कि निर्देश में अक्टूबर 2025 के बाद पंजीकृत सभी बसों में अग्नि संसूचन और शमन प्रणाली, दोनों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। ओडिशा अग्निशमन सेवा निदेशालय ने ज़ोर देकर कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में सार्वजनिक परिवहन में निवारक उपायों को मज़बूत करना और यात्री सुरक्षा मानकों को बढ़ाना है।
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