
Odisha ओडिशा : राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति की स्वीकृति के बाद ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 राज्य में लागू हो गया है।
विधेयक को ओडिशा विधानसभा में व्यापक विचार-विमर्श के बाद 2 अप्रैल, 2025 को पारित किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आज जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि 12 अप्रैल, 2025 को राज्यपाल की मंजूरी के साथ, यह अधिनियम अब पूरे राज्य में लागू है, जो ओडिशा की उच्च शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।
राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने इस विकास को राज्य में उच्च शिक्षा के लिए एक “नई सुबह” बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिनियम शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने, लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा।
“ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 को राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है





