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ओड़िशा न्यूज: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा और सात लाख रुपये मुआवजा
Gulabi Jagat
31 May 2022 4:28 PM GMT
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ओड़िशा न्यूज
कटक : कटक की विशेष पोक्सो अदालत ने 2019 में खुर्दा जिले के टांगी इलाके में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषी की पहचान पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के खोकन मैती के रूप में हुई है.
अदालत ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता के परिवार के सदस्यों को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि खोकन मैती तंगी क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही थी जबकि नाबालिग लड़की भी मकान की दूसरी मंजिल पर रह रही थी. हालांकि खोकान ने माता-पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया।
इसके बाद लड़की की मां को मामले की जानकारी होने पर उसने उसका अपहरण कर लिया। बाद में उसके खिलाफ अक्टूबर 2019 में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के आधार पर तांगी पुलिस ने जांच शुरू की थी और खोकॉन को कोलकाता से गिरफ्तार किया था।
अदालत ने आज 11 चश्मदीद गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्हें दोषी ठहराया और 18 सबूतों के आधार पर सरकारी वकील रमेश महंती को सूचित किया।
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