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Odisha, ओडिशा : ओडिशा स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुरूप अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण एवं नियुक्ति हेतु एक नीति तैयार की है। तैयार किए गए नियमों के अनुसार, स्थानांतरण प्रतिवर्ष 15 अप्रैल से 15 जून के बीच किए जाने हैं । नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकारियों को उनके गृह ज़िलों में तैनात नहीं किया जाएगा। किसी ज़िले में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए पात्र होने से पहले कम से कम तीन साल तक वहाँ सेवा करनी होगी। हालाँकि, कोई भी अधिकारी छह साल से ज़्यादा एक ही स्थान पर तैनात नहीं रह सकता, जिससे रोटेशन सुनिश्चित होगा और व्यवस्था में ठहराव को रोका जा सकेगा।
गजपति, कंधमाल और बौध जैसे जिलों में लगातार पाँच साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं , जिससे वे अन्य जिलों में स्थानांतरण के पात्र हो जाएँगे। इसी प्रकार, प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए, अन्य जिलों में दस साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों को अब इन तीन जिलों में तैनात किया जाएगा।
नीति में सरकारी कर्मचारी दंपत्तियों को भी ध्यान में रखा गया है। विवाहित अधिकारियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं और पारिवारिक कारणों से आस-पास या निकटवर्ती क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष शेष हैं, वे विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर या तो अपनी वर्तमान पदस्थापना पर बने रह सकते हैं या अपने गृह जिलों में स्थानांतरित हो सकते हैं।
प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी स्थानांतरण और नियुक्तियाँ एक समिति के माध्यम से अंतिम रूप दी जाएँगी। इस कदम से नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्टता, निष्पक्षता और दक्षता आने की उम्मीद है, साथ ही प्रशासनिक आवश्यकताओं और अधिकारियों व कर्मचारियों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन भी बनेगा।
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