ओडिशा

Odisha HC ने पाठ्यपुस्तक में गलती के मामले में 4 लोगों को अंतरिम राहत दी

Gulabi Jagat
3 Aug 2026 6:20 PM IST
Odisha HC ने पाठ्यपुस्तक में गलती के मामले में 4 लोगों को अंतरिम राहत दी
x

Bhubaneswar, भुवनेश्वर: ओडिशा हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य की पाठ्यपुस्तकों में कथित गलतियों के मामले में चार लोगों को अंतरिम सुरक्षा दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच से केस डायरी को अपडेट करके जमा करने को भी कहा है। जिन लोगों को अंतरिम राहत मिली है, वे एक प्राइवेट पब्लिशिंग फर्म के सदस्य दिलीप कुमार साहू, किशोर कुमार कर, अनुपम घोष और आशीष कुमार घोष हैं। जिन पाठ्यपुस्तकों में गलतियां थीं, उन्हें ओडिशा के 'डायरेक्टरेट ऑफ़ टीचर एजुकेशन एंड SCERT' ने पब्लिश किया था।

यह मामला स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में मिली गलतियों के लिए ज़िम्मेदारी तय करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए दर्ज किया गया था। इसके बाद, चारों आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की।इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ़्ते होगी। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि हाई कोर्ट तब क्या फ़ैसला लेता है।आरोपियों को मिली अंतरिम राहत, पाठ्यपुस्तक की गलतियों वाले मामले की कानूनी प्रक्रिया में एक अहम पड़ाव है।

Next Story