ओडिशा

विस्थापन पीड़ितों के लिए ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला

Gulabi Jagat
26 Aug 2026 10:55 PM IST
विस्थापन पीड़ितों के लिए ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला
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भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने विकास परियोजनाओं से प्रभावित और विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास सहायता राशि में संशोधन किया है। नई दरों के तहत जमीन, आवास, रखरखाव और अन्य पुनर्वास जरूरतों के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद में बढ़ोतरी की गई है।
राज्य सरकार के अनुसार, संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक दो वर्षों के लिए लागू रहेंगी। यह बदलाव ओडिशा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2006 के तहत की गई 10वीं द्विवार्षिक समीक्षा के बाद किया गया है।
यह संशोधन नीति की धारा 13 के अनुसार किया गया है और इसे वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है।
कृषि भूमि के लिए बढ़ाई गई सहायता
विस्थापन के कारण कृषि भूमि खोने वाले परिवारों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की जमीन के लिए नई दरें तय की गई हैं।
सिंचित कृषि भूमि के लिए सहायता राशि को 2,26,255 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 2,33,100 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है।
वहीं असिंचित भूमि के लिए सहायता राशि 1,13,128 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,16,550 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
इसके अलावा, जो परिवार पुनर्वास कॉलोनी के बाहर स्वयं पुनर्वास करना चाहते हैं, उनके लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। यह राशि अब 1,16,550 रुपये होगी।
रोजगार के बदले मिलने वाली सहायता में बदलाव
औद्योगिक और खनन परियोजनाओं से विस्थापित परिवारों को रोजगार के स्थान पर दी जाने वाली एकमुश्त सहायता राशि में भी संशोधन किया गया है।
औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नई सहायता राशि इस प्रकार होगी—
श्रेणी I: 11,65,500 रुपये
श्रेणी II: 6,99,300 रुपये
श्रेणी III: 4,66,200 रुपये
श्रेणी IV और V: 2,33,100 रुपये
खनन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए भी इसी तरह श्रेणीवार सहायता तय की गई है।
घर बनाने की सहायता राशि बढ़ी
विस्थापित परिवारों को घर निर्माण के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद में भी वृद्धि की गई है।
घर निर्माण सहायता राशि को 3,39,383 रुपये से बढ़ाकर 3,49,650 रुपये कर दिया गया है।
सरकार ने पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान परिवारों की तत्काल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अन्य भत्तों में भी बदलाव किया है।
रखरखाव और स्थानांतरण भत्ते में वृद्धि
विस्थापित परिवारों को मिलने वाले मासिक रखरखाव भत्ते को बढ़ाकर 4,662 रुपये कर दिया गया है। पहले यह राशि 4,525 रुपये थी।
अस्थायी शेड बनाने के लिए मिलने वाली सहायता राशि 22,626 रुपये से बढ़ाकर 23,310 रुपये कर दी गई है।
वहीं परिवहन भत्ता भी 4,525 रुपये से बढ़ाकर 4,662 रुपये किया गया है।
विभागों को नई दरें लागू करने के निर्देश
ओडिशा सरकार ने सभी संबंधित विभागों और जिला स्तर के अधिकारियों को संशोधित दरों को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों में राजस्व मंडल आयुक्त, जिला कलेक्टर, राजस्व अधिकारी और अन्य संबंधित एजेंसियां शामिल हैं।
नई व्यवस्था के तहत अप्रैल 2026 से मार्च 2028 तक परियोजनाओं से प्रभावित पात्र परिवारों को इन्हीं संशोधित दरों के अनुसार पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों से विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों को बेहतर आर्थिक सहायता मिलेगी और पुनर्वास प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
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