ओडिशा
Odisha: कर्मचारी और छात्र 5 किलो गैस खरीद सकते हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग ने किया स्पष्ट
Gulabi Jagat
6 April 2026 2:52 PM IST

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Bhubaneswar, भुवनेश्वर: मज़दूर और छात्र 5 किलो का गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि मज़दूर और छात्र बिना किसी रोक-टोक के 5 किलो के गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं।वे अपने पहचान पत्र दिखाकर 5 किलो का LPG सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह, e-KYC के ज़रिए बेचे जाने वाले 5 किलो के घरेलू सिलेंडरों पर भी कोई रोक नहीं है।यह रोक केवल 5 किलो गैस की अनाधिकृत या अवैध बिक्री पर लागू होती है।इससे पहले, ऐसी खबरें आई थीं कि 5 किलो के गैस सिलेंडरों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अब विभाग ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
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