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Baripada बारीपदा: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक पोक्सो अदालत ने सोमवार को 30 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल 12 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पोक्सो अदालत के न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने दोषी हेमेंद्र नाइक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष सरकारी अभियोजक मनारंजन पटनायक ने कहा कि अगर वह यह राशि अदा नहीं करता है, तो उसे छह महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
उन्होंने कहा कि अदालत ने मयूरभंज के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। सरकारी अभियोजक ने कहा कि फैसला लड़की और नौ गवाहों के बयानों के अलावा मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित था। पुलिस ने कहा कि यह घटना 4 जून, 2024 को हुई थी, जब नाबालिग पास के साप्ताहिक बाजार में गई थी। नाइक ने लड़की को चॉकलेट का लालच दिया और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर जशीपुर पुलिस थाने ने आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर नाइक को गिरफ्तार कर लिया।
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