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Bhubaneswar, भुवनेश्वर: भाषाई पहचान को मजबूत करने और शासन की सुगमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में ओडिया भाषा के उपयोग को अनिवार्य करते हुए एक सख्त निर्देश जारी किया है। सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, राज्य स्तरीय विभागों से लेकर ब्लॉक कार्यालयों तक, प्रशासन के सभी स्तरों को राज्य की मातृभाषा में ही कार्य करना होगा।
नए जनादेश में प्रशासनिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें फाइलें तैयार करना, पत्राचार, नोटिस, परिपत्र और आधिकारिक अभिलेख तैयार करना शामिल है। यह मुख्य सरकारी विभागों से आगे बढ़कर नगर निकायों, राज्य-संचालित निगमों, स्वायत्त संस्थानों और राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य संगठनों को भी शामिल करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच संचार की खाई को पाटना है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के उन नागरिकों के लिए जो मुख्य रूप से ओडिया भाषा बोलते और समझते हैं।
आदेश का गंभीरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिसूचना के अनुसार, लगातार उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस और आगे प्रशासनिक दंड जारी किए जा सकते हैं। ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग को आवश्यक रसद सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है, जिसमें मानकीकृत प्रारूप और भाषा संसाधन शामिल हैं, ताकि अधिकारी सुचारू रूप से पूर्ण ओडिया-आधारित कार्यप्रणाली में परिवर्तित हो सकें।
ओडिशा का राजभाषा अधिनियम लंबे समय से लागू है, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों में इसके प्रयोग में एकरूपता ऐतिहासिक रूप से असमान रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस नए प्रयास से सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाकर पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी। यह निर्णय ओडिशा को उन राज्यों की बढ़ती राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप लाता है जो क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासन नागरिक-हितैषी हो और स्थानीय संस्कृति से जुड़ा हो।
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