ओडिशा
चिटफंड मामले में बीजेडी के पूर्व सांसद रवींद्र जेना को हाई कोर्ट से झटका
Gulabi Jagat
6 Feb 2023 9:20 PM IST

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कटक, छह फरवरी (भाषा) बीजद के पूर्व सांसद रवींद्र जेना को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक झटका देते हुए करोड़ों रुपये के कथित सीशोर चिटफंड घोटाले में उनके खिलाफ दायर सीबीआई के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।
सूत्रों के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने ओडिशा के बालासोर से पूर्व लोकसभा सांसद जेना के खिलाफ मामले को जारी रखने का आदेश दिया।
जेना, जिन्हें सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए तीन बार बुलाया गया था, ने पोंजी फर्म के साथ व्यापारिक शर्तों को स्वीकार किया था लेकिन घोटाले में किसी भी तरह की मिलीभगत से इनकार किया था।
आरोप है कि पोंजी फर्म द्वारा जेना के बैंक खाते में 1.75 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
9 मई, 2014 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद चिट-फंड घोटालों में जेना सहित बीजद के कुछ नेताओं की कथित संलिप्तता सामने आई।
2019 में, उड़ीसा HC ने मामले में जेना को अंतरिम जमानत दे दी।
विशेष रूप से, सत्तारूढ़ बीजद के बांकी विधायक पर्वत त्रिपाठी और मयूरभंज के सांसद रामचंद्र हंसदा को 2014 में दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, सत्तारूढ़ दल के धर्मशाला विधायक प्रणब बालबंतराय, चौद्वार-कटक विधायक पर्वत बिस्वाल और बालासोर के सांसद जेना से घोटाले में पूछताछ की गई थी। बिस्वाल को 2017 में उनकी पत्नी और सीशोर समूह के प्रमुख प्रशांत दाश के बीच 2011 में भूमि लेनदेन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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