ओडिशा

Jharsuguda के पूर्व उप-कलेक्टर को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए कठोर सजा

Gulabi Jagat
13 Sep 2024 12:31 PM GMT
Jharsuguda के पूर्व उप-कलेक्टर को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए कठोर सजा
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Bhubaneswar भुवनेश्वर: झारसुगुड़ा के पूर्व उप-कलेक्टर (अब सेवानिवृत्त) प्रदीप कुमार बारिक को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में दोषी ठहराया गया और आज एक अदालत ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भुवनेश्वर ने बारिक को दोषी ठहराया, जिनके खिलाफ ओडिशा विजिलेंस द्वारा विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भुवनेश्वर टीआर संख्या 02/2019 यू/एस 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(ई) पीसी अधिनियम, 1988/109 आईपीसी के तहत आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
झारसुगुड़ा के पूर्व उप-कलेक्टर को दोषी ठहराने के अलावा अदालत ने उन्हें दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। ओडिशा सतर्कता विभाग अब प्रदीप कुमार बारिक की दोषसिद्धि के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।
विस्तृत रिपोर्ट इस प्रकार है।
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