ओडिशा

Balasore में नाबालिग बेटी के यौन शोषण के आरोप में पिता दोषी करार

Gulabi Jagat
24 Aug 2025 12:17 AM IST
Balasore में नाबालिग बेटी के यौन शोषण के आरोप में पिता दोषी करार
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Balasore, बालासोर: ओडिशा के बालासोर ज़िले में एक अजीबोगरीब घटना में, आज एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के यौन शोषण के आरोप में दोषी ठहराया। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, आज बालासोर जिला पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में फैसला सुनाया है और आरोपी पिता को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामले से पता चलता है कि बालासोर जिले के रेमुना थाना क्षेत्र के बसुखुंटा इलाके में रहने वाला आरोपी अपनी 10 साल की नाबालिग बेटी का यौन शोषण कर रहा था। पिता के व्यवहार से परेशान नाबालिग लड़की ने अपनी रिश्तेदार चाची को घटना के बारे में बताया। बाद में, चाची ने 2 जनवरी को रेमुना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए डीएनए विश्लेषण और फोरेंसिक साक्ष्य जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। गौरतलब है कि डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की स्वयं जांच कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने जांच अधिकारियों को ऐसे मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हुए त्वरित गति से जांच कर आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस ने जांच तकनीक, पेशेवर कौशल, पीड़ितों और गवाहों के बयानों के कारण इस मामले में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। रेमुना पुलिस स्टेशन के उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र मलिक ने मामले की जांच की, जबकि सरकारी वकील प्रणव कुमार पांडा ने मामले को संभाला।
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