ओडिशा
CBI द्वारा 10 लाख रुपये नकद जब्त: अदालत ने तीन आरोपियों दे दी जमानत
Gulabi Jagat
18 Dec 2024 10:02 PM IST

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Bhubaneswar: संतोष मोहराणा, देबदत्त महापात्रा और चंचल मुखर्जी को बड़ी राहत देते हुए, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में भुवनेश्वर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 10 लाख रुपये नकद जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया गया था, आज भुवनेश्वर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
अदालत ने कथित तौर पर ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के महाप्रबंधक चंचल मुखर्जी और ठेकेदारों मेसर्स पेंटा ए स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संतोष मोहराणा और आदित्य देव इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी देबदत्त महापात्रा को एक लाख रुपये के बांड और दो जमानतों के साथ जमानत दे दी।
गौरतलब है कि सीबीआई अधिकारियों ने 7 दिसंबर को छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 10 लाख रुपये की नकदी और कुछ सोने के आभूषण जब्त किए थे। बाद में भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने उन्हें दो चरणों में आठ दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी।
जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी को पता चला कि आरोपी रिश्वतखोरी के मामलों में शामिल थे, जिसके बाद उसने ओडिशा के आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी सहित कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि तीनों ने सरकारी परियोजनाओं को अपने पक्ष में करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को रिश्वत देकर प्रभावित किया।
आज भी अधिकारियों ने ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अकाउंटेंट और दो इंजीनियरों से पूछताछ की ताकि कंपनी द्वारा काम किए जा रहे प्रोजेक्टों के बारे में अधिक जानकारी हासिल की जा सके।
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