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Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को वाहन मालिकों और चालकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कुछ यातायात नियमों के उल्लंघनों पर 31 जुलाई, 2025 तक जुर्माना लगाने की अनुमति दी गई है।
वाणिज्य एवं परिवहन (परिवहन) विभाग द्वारा जारी एक नई अधिसूचना में, राज्य सरकार ने अपराधियों को कम जुर्माना देकर विशिष्ट उल्लंघनों के चालान का निपटान करने की अनुमति दी है। इस निर्णय का उद्देश्य लंबित यातायात चालानों के लंबित मामलों को कम करना और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है। अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180, 181, 194बी(1), 194सी, 194डी, 194ई और 196 के तहत 31 जुलाई, 2025 को या उससे पहले किए गए अपराधों पर रियायती जुर्माना देकर जुर्माना लगाया जा सकता है। संशोधित दरों के तहत, बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने या बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5,000 रुपये के बजाय 2,500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के गाड़ी चलाने या एक से ज़्यादा पीछे बैठने पर 1,000 रुपये के बजाय 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। प्रमुख सचिव उषा पाधी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह छूट उन मामलों पर लागू नहीं होगी जहाँ अभियोजन रिपोर्ट पहले ही अदालत में दायर की जा चुकी है। परिवहन आयुक्त-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, ओडिशा, कटक ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और प्रवर्तन अधिकारियों को इस योजना को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है।
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