ओडिशा

भुवनेश्वर एम्स बर्न वार्ड को धारा 163 BNS के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया

Gulabi Jagat
19 July 2025 11:49 PM IST
भुवनेश्वर एम्स बर्न वार्ड को धारा 163 BNS के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया
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Bhubaneswar: कमिश्नरेट पुलिस ने शनिवार शाम को भुवनेश्वर स्थित एम्स अस्पताल के बर्न वार्ड को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। खबरों के अनुसार, आज शाम भुवनेश्वर स्थित एम्स अस्पताल परिसर में तनाव व्याप्त हो गया। इसके बाद कमिश्नरेट पुलिस ने अस्पताल के बर्न वार्ड को बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया।
गौरतलब है कि पुरी जिले की नाबालिग लड़की, जिस पर बदमाशों ने आग लगाने की कोशिश करके जानलेवा हमला किया था, को अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसके बाद, कई राजनीतिक हस्तियों का अस्पताल में आना-जाना लगा हुआ है। किसी कारणवश अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बन गई है। इसलिए, किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
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