ओडिशा

Balasore जिले में नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 25 साल सश्रम कारावास की सजा

Gulabi Jagat
18 Nov 2024 6:09 PM GMT
Balasore जिले में नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 25 साल सश्रम कारावास की सजा
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Balasore: बालासोर की एक विशेष पोक्सो अदालत ने आज एक व्यक्ति को इस वर्ष अगस्त में जिले के सिंगला क्षेत्र के एक गांव में अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने मुकदमे के दौरान पेश किए गए 12 गवाहों और 28 सबूतों के बयानों के आधार पर फागू मरांडी को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा होगी।
इसके अलावा, विशेष पोक्सो अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
पुलिस ने मरांडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जब उसकी पत्नी ने 6 अगस्त को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह घर पर नहीं थी, तब उसने उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया।
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