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कटक : उड़ीसा हाईकोर्ट ने आज संबलपुर बार एसोसिएशन के 29 वकीलों को सशर्त जमानत दे दी. उन्हें दिसंबर 2022 में संबलपुर अदालत परिसर में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट ने हालांकि मामले की सुनवाई कल की थी, लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रैलियां न करने, टिप्पणी जारी करने या अपनी मांग से जुड़े विचार किसी को देने समेत कुछ शर्तें तय करते हुए आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने हालांकि कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के खिलाफ अवमानना का केस चलता रहेगा.
गौरतलब है कि संबलपुर में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने अपने आंदोलन के दौरान तोडफ़ोड़ का सहारा लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ओडिशा पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और सलाखों के पीछे डालने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने संबलपुर बार एसोसिएशन को भी निर्देश दिया था कि वह तोड़फोड़ करने वाले वकीलों का लाइसेंस निलंबित करे।
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